ITR फाइल करना हुआ मुश्किल! सरकार ने बदले नियम, अगर गलती की तो लग सकता है जुर्माना

अगर आप हर साल Income Tax Return भरते हैं तो यह खबर आपके लिए बेहद जरूरी है। सरकार ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म्स में बड़ा बदलाव कर दिया है। अब लिस्टेड शेयर और म्यूचुअल फंड से हुए लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन को भी ITR-1 में दिखाया जा सकेगा। जानिए कौन भर सकता है कौन नहीं

By Pankaj Singh
Published on
ITR फाइल करना हुआ मुश्किल! सरकार ने बदले नियम, अगर गलती की तो लग सकता है जुर्माना
ITR फाइल करना हुआ मुश्किल! सरकार ने बदले नियम, अगर गलती की तो लग सकता है जुर्माना

Income Tax Return Filing को लेकर हर साल की तरह इस साल भी टैक्सपेयर्स को 31 मार्च 2025 तक फाइनेंश‍ियल ईयर 2024-25 (Assessment Year 2025-26) की इनकम पर आयकर चुकाना होगा। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने इस बार समय रहते ही Income Tax Return यानी ITR फॉर्म 1 और ITR फॉर्म 4 को नोटिफाई कर दिया है। नए फॉर्म्स 1 अप्रैल 2024 से 31 मार्च 2025 के बीच की गई इनकम को रिपोर्ट करने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे।

यह भी देखें: छात्रों की मौज! स्कूलों की 46 दिन की लंबी छुट्टियां शुरू, अब सीधा इस दिन खुलेंगे स्कूल

इस बार सरकार ने ITR-1 और ITR-4 फॉर्म में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं, जिससे टैक्सपेयर्स को न केवल रिटर्न फाइल करने में आसानी होगी, बल्कि कुछ मामलों में राहत भी मिलेगी। खासतौर पर ITR-1 फॉर्म में लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन टैक्स (LTCGT) को शामिल करना एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

ITR-1 में LTCG टैक्स शामिल होने से बदला खेल

अब तक जो टैक्सपेयर्स लिस्टेड इक्विटी शेयर या इक्विटी-ओरिएंटेड म्यूचुअल फंड्स से लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन (Long Term Capital Gain) कमाते थे, उन्हें ITR-2 भरना पड़ता था। लेकिन अब इस साल ITR-1 में ही सेक्शन 112A के तहत आने वाले LTCGT को शामिल कर दिया गया है। इसका मतलब यह है कि यदि टैक्सपेयर की ऐसी आय 1.25 लाख रुपये तक है, तो वह ITR-1 के माध्यम से ही अपनी रिटर्न फाइल कर सकता है।

यह बदलाव उन लोगों के लिए बड़ी राहत है जिनकी आय मुख्य रूप से सैलरी, मकान की संपत्ति और ब्याज आदि से होती है, और जिन्होंने थोड़ा बहुत निवेश इक्विटी में भी कर रखा है।

कौन भर सकता है ITR-1?

ITR-1 फॉर्म को केवल वे टैक्सपेयर्स भर सकते हैं जो ‘निवासी व्यक्ति’ (Resident Individual) की श्रेणी में आते हैं और जिनकी कुल सालाना आय ₹50 लाख तक की है। उनकी आमदनी मुख्यतः निम्न स्रोतों से होनी चाहिए:

  • सैलरी (Salary)
  • एक घर से किराया या स्वयं उपयोग की गई संपत्ति (House Property)
  • बैंक ब्याज या अन्य स्रोतों से आय (Other Sources)
  • सेक्शन 112A के तहत लिस्टेड शेयर या इक्विटी म्यूचुअल फंड से 1.25 लाख रुपये तक का LTCG

यह भी देखें: अब स्कूल खुलेंगे सुबह-सुबह! भीषण गर्मी में बदला क्लासेस टाइम, देखें

हालांकि, कुछ व्यक्ति ITR-1 का उपयोग नहीं कर सकते, जैसे:

  • कंपनी के निदेशक (Company Director)
  • नॉन-लिस्टेड शेयरों में निवेश करने वाले
  • सेक्शन 194N के तहत TDS कटवाने वाले

ITR-4: छोटे कारोबारियों और पेशेवरों के लिए फॉर्म

CBDT ने ITR-4 को भी फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए नोटिफाई कर दिया है। यह फॉर्म उन टैक्सपेयर्स के लिए है जिनकी आय Presumptive Taxation Scheme के तहत आती है, यानी वे सेक्शन 44AD, 44ADA, या 44AE के अंतर्गत आते हैं।

ITR-4 का उपयोग वे व्यक्ति कर सकते हैं जिनकी कुल आय ₹50 लाख तक है और आय निम्नलिखित स्रोतों से है:

  • छोटा व्यापार (Small Business)
  • प्रोफेशनल सर्विस जैसे डॉक्टर, वकील आदि
  • वाहन भाड़ा व्यवसाय आदि

किन्हें ITR-4 फॉर्म भरने की अनुमति नहीं है:

  • कंपनी के निदेशक
  • नॉन-लिस्टेड शेयर होल्डिंग्स वाले व्यक्ति
  • ऐसे व्यक्ति जिनकी आय विदेशी स्रोतों से हो या संपत्तियां विदेश में हों

यह भी देखें: 60 लाख की Fortuner को पछाड़ देगी महिंद्रा की ये SUV! कीमत और फीचर्स जानकर रह जाएंगे दंग

ITR-1 और ITR-4 में बदलाव से किसे होगा फायदा?

सरकार द्वारा किए गए इन बदलावों का मकसद टैक्स फाइलिंग प्रोसेस को सरल और डिजिटल फ्रेंडली बनाना है। जिन टैक्सपेयर्स की इनकम सैलरी, ब्याज और लिस्टेड इक्विटी के सीमित LTCG तक सीमित है, उन्हें अब ITR-2 जैसी जटिल फॉर्म भरने की आवश्यकता नहीं होगी।

इसके अलावा, छोटे व्यापारियों और पेशेवरों के लिए ITR-4 की सुविधा को बरकरार रखा गया है, जिससे वे Presumptive Income पर आसान तरीके से टैक्स भर सकें।

ध्यान रखने योग्य बातें

हालांकि फॉर्म को आसान बनाया गया है, लेकिन टैक्सपेयर्स को यह जरूर सुनिश्चित करना चाहिए कि वे जिस फॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके लिए पात्र (eligible) हैं या नहीं। गलत फॉर्म भरने पर न केवल रिटर्न रिजेक्ट हो सकता है, बल्कि पेनल्टी का सामना भी करना पड़ सकता है।

Author
Pankaj Singh

Leave a Comment

हमारे Whatsaap ग्रुप से जुड़ें