
प्रधानमंत्री आवास योजना (PM Awas Yojana) भारत सरकार की एक प्रमुख योजना है, जिसका उद्देश्य गरीब और बेघर लोगों को पक्का घर उपलब्ध कराना है। इस योजना के तहत पात्र लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है ताकि वे अपना खुद का घर बना सकें या खरीद सकें। लेकिन कई बार कुछ लोग इस योजना का गलत फायदा उठाकर लाभार्थियों से पैसे मांगते हैं। अगर आपसे भी किसी ने PM Awas Yojana में लाभ दिलाने के नाम पर पैसे मांगे हैं, तो आपके पास इसकी शिकायत करने का पूरा अधिकार है।
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सरकार ने स्पष्ट किया है कि इस योजना में लाभ दिलाने के लिए कोई भी शुल्क नहीं लिया जाता है। ऐसे में यदि कोई अधिकारी, दलाल या एजेंट आपसे पैसे की मांग करता है, तो उसकी शिकायत तुरंत दर्ज करानी चाहिए।
कहां और कैसे करें PM Awas Yojana में शिकायत
यदि आपसे किसी ने पीएम आवास योजना (PMAY) के तहत लाभ दिलाने के बदले पैसे मांगे हैं, तो आप अपने स्थानीय ग्राम पंचायत, ब्लॉक कार्यालय, जिला प्रशासन या राज्य स्तरीय आवास विभाग में जाकर शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
इसके अलावा, ऑनलाइन माध्यम से भी शिकायत दर्ज की जा सकती है। आप https://pmayg.nic.in/ वेबसाइट पर जाकर अपनी शिकायत दर्ज कर सकते हैं। वेबसाइट पर शिकायत फॉर्म भरते समय आपको संबंधित व्यक्ति की जानकारी और अपने साथ हुए अनुभव को स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा।
कितने दिन में होता है शिकायत का समाधान
PM Awas Yojana में शिकायत दर्ज कराने के बाद सरकार 45 दिनों के भीतर समाधान प्रदान करती है। यदि इस समय सीमा में कोई कार्रवाई नहीं होती है, तो आप अपने क्षेत्र के प्रखंड विकास अधिकारी (BDO) या स्थानीय आवास सहायक से संपर्क कर सकते हैं।
सरकार द्वारा यह सुनिश्चित किया गया है कि योजना के तहत कोई भी व्यक्ति धोखाधड़ी का शिकार न हो और हर शिकायत को गंभीरता से लिया जाए।
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किन्हें मिलता है योजना का लाभ
प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिलता है जो इसके लिए पात्र हैं। सरकार ने इसके लिए कुछ निश्चित पात्रता मापदंड तय किए हैं:
- योजना का लाभ आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS), निम्न आय वर्ग (LIG) और मध्यम आय वर्ग (MIG) को मिलता है।
- जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 3 लाख रुपये या उससे कम है, वे इस योजना के तहत EWS श्रेणी में आते हैं और योजना का लाभ ले सकते हैं।
- MIG श्रेणी के लिए इनकम स्लैब 6 लाख से 18 लाख रुपये के बीच होता है।
इन श्रेणियों के आधार पर सरकार आर्थिक सहायता प्रदान करती है और घर के निर्माण के लिए अनुदान देती है।
योजना के तहत मिलती है कितनी आर्थिक सहायता
सरकार द्वारा PM Awas Yojana के तहत लाभार्थियों को 1.20 लाख रुपये से लेकर 2.67 लाख रुपये तक की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और किसी तरह की गड़बड़ी न हो।
PMAY में ठगी से कैसे बचें
प्रधानमंत्री आवास योजना के नाम पर ठगी करने वालों से बचने के लिए इन बातों का ध्यान रखें:
- किसी को भी पैसे न दें। योजना पूरी तरह नि:शुल्क है।
- कोई भी वादा करने वाला व्यक्ति या एजेंट यदि पैसे मांगे, तो तुरंत उसकी शिकायत करें।
- सरकारी वेबसाइट और कार्यालय से ही सूचना प्राप्त करें।
- फर्जी कॉल, मैसेज या दस्तावेज से सावधान रहें।
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अगर शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही हो तो क्या करें
अगर आपने शिकायत की है लेकिन तय समय में कोई कार्रवाई नहीं हुई है, तो आप अपने जिला कलेक्टर, राज्य स्तरीय निगरानी समिति, या केन्द्रीय आवास मंत्रालय से संपर्क कर सकते हैं। आप RTI के तहत भी जवाब मांग सकते हैं, जिससे संबंधित अधिकारियों पर कार्रवाई का दबाव बनेगा।