DA Hike: यूपी सरकार का तोहफा बढ़ाया महंगाई भत्ता, पांचवें और छठें वेतनमान वाले कर्मियों बढ़ेगी सैलरी

राज्य सरकार ने पांचवें और छठवें वेतनमान के तहत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में क्रमशः 11% और 6% की वृद्धि की है। अब पांचवें वेतनमान वालों को 466% और छठवें वालों को 252% की दर से भत्ता मिलेगा। भुगतान 1 अप्रैल 2025 से नगद होगा, जबकि पिछली अवधि की राशि PF, PPF, या NSC में जमा की जाएगी। NPS कर्मियों को विशेष प्रावधानों के तहत लाभ मिलेगा।

By Pankaj Singh
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DA Hike: यूपी सरकार का तोहफा बढ़ाया महंगाई भत्ता, पांचवें और छठें वेतनमान वाले कर्मियों बढ़ेगी सैलरी
DA Hike

राज्य सरकार ने हाल ही में पांचवें और छठवें वेतनमान (Pay Commission) के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के महंगाई भत्ते (Dearness Allowance-DA) की दरों में उल्लेखनीय वृद्धि करते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। इस निर्णय से न केवल सरकारी कर्मचारी बल्कि सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों, तकनीकी संस्थाओं और शहरी निकायों के नियमित और पूर्णकालिक कर्मचारी भी लाभान्वित होंगे।

पांचवें वेतनमान में 11 प्रतिशत की वृद्धि, अब 466 प्रतिशत महंगाई भत्ता

पांचवें वेतनमान (Fifth Pay Commission) में कार्यरत कर्मचारियों को पहले 455 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा था, जिसे अब 11 प्रतिशत बढ़ाकर 466 प्रतिशत कर दिया गया है। यह वृद्धि न केवल कर्मचारियों की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करेगी, बल्कि बढ़ती महंगाई के मुकाबले उनकी क्रय शक्ति को भी बनाए रखने में सहायक होगी।

छठवें वेतनमान में छह प्रतिशत की वृद्धि, अब 252 प्रतिशत मिलेगा भत्ता

छठे वेतनमान (Sixth Pay Commission) के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों के लिए भी सरकार ने सकारात्मक कदम उठाया है। पहले इन्हें 246 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ता प्राप्त हो रहा था, जिसे अब छह प्रतिशत की वृद्धि के साथ 252 प्रतिशत कर दिया गया है। यह संशोधन तत्काल प्रभाव से लागू किया गया है और इससे हजारों कर्मचारियों को सीधा लाभ मिलेगा।

भुगतान की तिथि और फंड ट्रांसफर की प्रक्रिया

सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार, बढ़ी हुई दर से महंगाई भत्ते का नगद भुगतान 1 अप्रैल 2025 से किया जाएगा। हालांकि, एक जनवरी 2025 से 31 मार्च 2025 तक की अवशेष धनराशि संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों के भविष्य निधि (Provident Fund) खातों में जमा की जाएगी। जिनका PF खाता नहीं है, उनकी राशि पीपीएफ (PPF) या राष्ट्रीय बचत पत्र (NSC) के रूप में प्रदान की जाएगी।

राष्ट्रीय पेंशन योजना से आच्छादित कर्मियों को क्या मिलेगा?

जो कर्मचारी राष्ट्रीय पेंशन योजना (National Pension Scheme-NPS) के अंतर्गत आते हैं, उनके लिए विशेष व्यवस्था की गई है। देय अवशेष धनराशि में से 10 प्रतिशत राशि उनके टियर-1 पेंशन खाते में जमा की जाएगी, जबकि शेष 90 प्रतिशत पीपीएफ में ट्रांसफर की जाएगी। यह व्यवस्था उनकी सेवानिवृत्ति के बाद स्थायित्व और आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करेगी।

सेवानिवृत्त और निकट भविष्य में रिटायर होने वाले कर्मचारियों को लाभ

सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि वे सभी कर्मचारी जो शासनादेश जारी होने से पूर्व सेवानिवृत्त हो चुके हैं या जिनकी सेवा अगले छह माह में समाप्त होने वाली है, उन्हें भी बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ नगद भुगतान के रूप में मिलेगा। इससे उन वरिष्ठ नागरिकों को भी राहत मिलेगी जो नियमित मासिक आय के भरोसे रहते हैं।

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Pankaj Singh

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