
बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना भारतीय कानून के अनुसार एक गंभीर अपराध है, और इससे न सिर्फ भारी जुर्माना भरना पड़ सकता है, बल्कि आपकी सुरक्षा पर भी खतरा मंडरा सकता है। इसी कारण से लोग समय रहते ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू कराने की प्रक्रिया पर ध्यान देते हैं। लेकिन अक्सर यह सवाल मन में आता है कि जब ड्राइविंग लाइसेंस-Driving Licence एक्सपायर हो जाए, तो क्या दोबारा टेस्ट देना जरूरी होता है? या घर बैठे भी यह काम हो सकता है? इस लेख में हम इसी विषय को विस्तार से समझेंगे।
ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो जाए तो घबराएं नहीं, समझें नियम
भारत में ड्राइविंग लाइसेंस एक निश्चित समयावधि के लिए जारी किया जाता है। आमतौर पर यह 20 साल या 40 वर्ष की आयु (जो पहले हो) तक वैध होता है। इसके बाद यह पहले 10 साल और फिर 5 साल के लिए रिन्यू किया जा सकता है। अगर आपका लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, तो घबराने की जरूरत नहीं है। नियम के अनुसार, एक्सपायरी के 30 दिन के भीतर आप इसे बिना किसी अतिरिक्त पेनाल्टी के रिन्यू करवा सकते हैं। इसके लिए ₹400 की नवीनीकरण फीस देनी होती है।
यदि आपने 30 दिनों से अधिक समय तक लाइसेंस रिन्यू नहीं कराया, तो आपको विलंब शुल्क देना पड़ सकता है और कुछ मामलों में मेडिकल परीक्षण या दोबारा टेस्ट भी देना पड़ सकता है।
क्या ड्राइविंग टेस्ट दोबारा देना जरूरी है?
Can I renew my driving licence after the expiry date in India – यह सवाल आम तौर पर हर किसी के मन में आता है। उत्तर सीधा है – यदि लाइसेंस की एक्सपायरी को ज्यादा समय नहीं हुआ है, तो दोबारा ड्राइविंग टेस्ट की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन यदि यह अवधि 1 साल से ज्यादा हो जाए या यदि आपकी उम्र 40 से ऊपर है, तब आपको फॉर्म 1A के तहत मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट और कभी-कभी ड्राइविंग टेस्ट भी देना पड़ सकता है।
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाने का ऑनलाइन प्रोसेस
आज के डिजिटल युग में ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू करवाना अब बेहद सरल हो गया है। सड़क परिवहन मंत्रालय की वेबसाइट parivahan.gov.in पर जाकर आप घर बैठे यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं।
- वेबसाइट पर जाकर ‘Apply Online’ ऑप्शन पर क्लिक करें
- ‘Driving Licence Related Services’ में जाएं
- अपने राज्य का चयन करें
- फिर ‘Renewal of Driving Licence’ विकल्प चुनें
- मांगी गई जानकारियाँ और दस्तावेज भरें और अपलोड करें
- निर्धारित फीस का भुगतान करें
- आवेदन सबमिट करें और RTO से अपॉइंटमेंट लें (यदि आवश्यक हो)
आवश्यक दस्तावेज जो आपको देने होंगे
ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यू के समय नीचे दिए गए दस्तावेजों की जरूरत होती है:
- पुराना ड्राइविंग लाइसेंस
- पता और पहचान प्रमाण
- पासपोर्ट साइज फोटो
- फॉर्म 1A (यदि उम्र 40 साल से ज्यादा हो)
ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता और उम्र का संबंध
What is the maximum age limit for renewal of driving licence in India – इसका उत्तर यह है कि 40 वर्ष तक लाइसेंस 20 वर्षों तक वैध होता है। इसके बाद हर 10 साल और फिर 5 साल की अवधि के लिए इसे रिन्यू कराना पड़ता है। उम्र बढ़ने के साथ स्वास्थ्य जांच आवश्यक हो जाती है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि वाहन चलाने के लिए व्यक्ति फिट है।