
हाल ही में जम्मू-कश्मीर के पहलगाम में 22 अप्रैल को हुए आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने कई पाकिस्तानी कलाकारों और मशहूर हस्तियों के इंस्टाग्राम (Instagram) और एक्स (X, पूर्व में ट्विटर) अकाउंट्स को भारत में बैन कर दिया। इसके साथ ही कई पाकिस्तानी यूट्यूब चैनलों (YouTube Channels) पर भी प्रतिबंध लगाया गया है।
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इस कदम के बाद देशभर में यह सवाल उठने लगा है कि क्या भारत सरकार के पास इतना अधिकार है कि वह किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट बंद कर सकती है? क्या इसके लिए कोई कानूनी नियम हैं? अगर हैं, तो क्या है वह पूरी प्रक्रिया जिसके जरिए किसी अकाउंट को बैन या सस्पेंड किया जा सकता है? इस लेख में हम इसी विषय को विस्तार से समझाएंगे।
क्या सरकार किसी का भी सोशल मीडिया अकाउंट बैन कर सकती है?
इस सवाल का सीधा जवाब है – नहीं। भारत सरकार किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट को मनमाने तरीके से बंद नहीं कर सकती। इसके लिए एक निर्धारित कानूनी प्रक्रिया होती है। सरकार को पहले यह साबित करना होता है कि जिस अकाउंट को बंद किया जा रहा है, वह देश की सुरक्षा, सामाजिक शांति या कानून-व्यवस्था के लिए खतरा बन सकता है।
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सोशल मीडिया अकाउंट बैन करने के पीछे की कानूनी प्रक्रिया
भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (Information Technology Act, 2000) के तहत सोशल मीडिया कंटेंट को नियंत्रित किया जाता है। इसके सेक्शन 69A के तहत केंद्र सरकार को यह अधिकार है कि वह किसी भी सूचना या अकाउंट को ब्लॉक कर सकती है, बशर्ते वह सूचना भारत की सुरक्षा, एकता, सार्वजनिक व्यवस्था या अंतरराष्ट्रीय संबंधों के लिए खतरा पैदा कर रही हो।
इसके लिए सरकार को पहले एक कारण बताना होता है और फिर संबंधित सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को निर्देश दिया जाता है कि वह उस अकाउंट या कंटेंट को भारत में एक्सेस से ब्लॉक करे। यदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इस आदेश का पालन नहीं करता है, तो उस पर भी कानूनी कार्रवाई की जा सकती है।
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किन कारणों से हो सकता है सोशल मीडिया अकाउंट बैन?
भारत सरकार सोशल मीडिया अकाउंट को तब बैन कर सकती है जब:
- अकाउंट से देश की सुरक्षा से जुड़ी संवेदनशील जानकारी लीक की जा रही हो।
- फेक न्यूज या गलत सूचना फैलाई जा रही हो जिससे सामाजिक तनाव उत्पन्न हो सकता है।
- किसी समुदाय विशेष को भड़काने की कोशिश की जा रही हो।
- दंगों के समय उकसावे वाली सामग्री पोस्ट की जा रही हो।
- अश्लील, हिंसक या गैरकानूनी कंटेंट साझा किया जा रहा हो।
- देश विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा हो।
हालिया उदाहरण: पाकिस्तानी कलाकारों के अकाउंट्स पर कार्रवाई
22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने तत्काल प्रभाव से कुछ पाकिस्तानी कलाकारों और यूट्यूब चैनलों के अकाउंट्स भारत में बैन कर दिए। इन अकाउंट्स पर भारत विरोधी कंटेंट फैलाने और आतंकवाद को अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा देने के आरोप लगाए गए।
सरकार ने यह कदम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को एक स्पष्ट संदेश देने के लिए भी उठाया कि राष्ट्रीय सुरक्षा के मामलों में कोई भी समझौता नहीं किया जाएगा।
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सोशल मीडिया कंपनियों की भूमिका
सोशल मीडिया कंपनियां जैसे इंस्टाग्राम, यूट्यूब और एक्स, भारत सरकार के निर्देशों का पालन करने के लिए बाध्य हैं। अगर सरकार किसी पोस्ट, वीडियो या अकाउंट को बैन करने का आदेश देती है और वह वैध प्रक्रिया के तहत होता है, तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को उसे भारत में ब्लॉक करना होता है।
इन कंपनियों के पास अपनी पॉलिसी भी होती है, लेकिन अगर सरकार के आदेश राष्ट्रीय सुरक्षा या कानून-व्यवस्था से जुड़े हैं, तो उन्हें उन आदेशों का पालन करना ही होता है।
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क्या आम नागरिकों के अकाउंट्स भी हो सकते हैं बंद?
अगर कोई आम नागरिक भी सोशल मीडिया पर उपरोक्त उल्लिखित नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसका अकाउंट भी बैन या सस्पेंड किया जा सकता है। हालांकि, इसके लिए पहले चेतावनी दी जाती है और बार-बार नियमों का उल्लंघन होने पर ही कड़ा कदम उठाया जाता है।